बरेली, अप्रैल 24 -- बरेली नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी रह चुके यूनुस अहमद डंपी के चर्चित मर्डर केस में न्यायाधीश अविनाश कुमार सिंह की कोर्ट में अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी आशिक अली, सिराजुद्दीन और उसके भाई इशामुद्दीन को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर कुल दो लाख दस हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम हरेंद्र राठौर ने बताया कि 2017 के नगर निकाय चुनाव में बरेली से मेयर पद के प्रत्याशी रहे यूनुस अहमद डंपी की 14 अप्रैल 2020 की रात्रि करीब साढ़े नौ बजे घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उसकी पत्नी शहनाज ने थाना बारादरी में आशिक अली, सिराजुदीन उसके भाई इशामुद्दीन और एक अज्ञात के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की गई है। बारादरी पुलिस ने हत्यारोपी इशामु...