रांची, नवम्बर 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। नगर निगम के चुनाव में मेयर का पद दो वर्गों में करने के राज्य सरकार के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य ससकार को 17 दिसंबर तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शांतनु कुमार चंद्रा ने याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने मेयर के पद को दो वर्गों में कर दिया है। सरकार कार्यपालक आदेश जारी कर इस तरह के प्रावधान नहीं कर सकती है। सरकार को यह निर्णय असंवैधानिक है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। नगर निगम के चुनाव में मेयर का प...