रांची, जनवरी 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। शहरी निकाय चुनाव में मेयर और नगर परिषद अध्यक्ष के पद में रोस्टर का पालन नहीं जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि रोस्टर में बदलाव क्यों किया गया है। इससे संबंधित जवाब शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने चक्रधरपुर निर्धारित आरक्षण के खिलाफ पूजा गिरी की ओर से दाखिल याचिका को इस मामले के साथ टैग कर दिया, जिसमें एसटी के लिए पद आरक्षित करने मुद्दा उठाया गया है। कहा गया है कि उस क्षेत्र में मात्र आठ प्रतिशत एसटी की जनसंख्या है। दोनों मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। इस संबंध में उपेंद्र कुमार और अन्य की ओर स...