रांची, जून 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड हुए दंगे के आरोपी महबूब आलम को अग्रिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में सैकड़ों लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। महबूब आलम को भी इसमें आरोपी बनाया गया है।

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