नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में मेधा पाटकर को साकेत जिला अदालत से राहत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विपिन खरब की अदालत ने पाटकर को 25 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करते हुए मामले में अगली सुनवाई तीन मई को तय की है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पाटकर की सजा को रद्द कर दिया। पाटकर की ओर से दोषसिद्धि के खिलाफ नए सिरे से याचिका दायर की गई है। इस पर 20 मई को सुनवाई होगी। अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दोपहर में साकेत जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मौखिक रूप से मुचलका जमा करने की शर्त पर उन्हें रिहा करने का आ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.