धनबाद, जनवरी 30 -- धनबाद पुलिस लाइन स्थित पशु चिकित्सालय के समीप मेघा दूध डेयरी बूथ के आवंटन के मामले पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिका करता अमित कुमार सिंह को फिर से उपायुक्त को आवेदन देने की छूट दी है। अदालत ने उपायुक्त को आवेदन प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर संबंधित विभाग से विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पुलिस लाइन निवासी अमित कुमार सिंह ने झारखंड उच्च न्यायालय में आवेदन देकर कहा था कि वह पचासी प्रतिशत दिव्यांग है तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 37 के मध्य नजर दुकान आवंटन में उसे वरीयता दी जानी चाहिए। रिट याचिका में यह भी कहा गया था कि इस बात की शिकायत उसने उपायुक्त के अलावा झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड को भी पत्र लिखा था परंतु उसके पत्र के आलोक में किसी प्रकार...