शामली, सितम्बर 21 -- शामली। जिला उपभोक्ता फोरम ने मेडिक्लेम पालिसी पर क्लेम न करने पर द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक पर 2.13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा क्लेम की राशि छह प्रतिशत मय ब्याज के अदा करने के आदेश दिए हैं। शहर शामली के हास्पिटल रोड निवासी योगेश कुमार जिंदल ने 13 फरवरी 2019 को जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था। उपभोक्ता ने अवगत कराया कि बीमा इंश्योरेंस कंपनी से अपने व पत्नी के लिए मेडिक्लेम पालिसी पीएनबी ओरियंटल रायल मेडिक्लेम से वर्ष 2016 में ली थी। उनको यह विश्वास दिलाया गया था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर संतुष्टि परक सेवा मिलेगी। इलाज होने पर उपभोक्ता को पांच लाख रुपये तक का खर्च भुगतान किया जाएगा। इस पर भरोसा करते हुए पालिसी प्रीमियम राशि 6760 का भुगतान किय...
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