आगरा, मार्च 7 -- मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित मायाराम निवासी खेड़ा राठौर का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने मंजूर कर लिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी घायल का मेडिकल नहीं प्रस्तुत किया गया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता छोटेलाल त्यागी और कमलेंद्र त्यागी ने तर्क दिए। थाना खेड़ा राठौर में मुकदमा दर्ज कराया कि 22 जनवरी को रघुवीर अपने चाचा के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी द्वारा पर बंधे पशु ने उसे सींग मार घायल कर दिया। आरोप है कि उल्टे चाचा मायाराम द्वारा गाली गलौज करने का विरोध करने पर उन्होंने व उनके परिजनों ने रघुवीर, उसके भाई आदि पर हमला कर घायल कर दिया।
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