नई दिल्ली, नवम्बर 20 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेसी की मदद से माता-पिता बनने के इच्छुक एक कपल को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कनाडा से वर्चुअली (ऑनलाइन) पेश होने की इजाजत दे दी है, ताकि वे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के सामने सरोगेसी से जुड़ी कार्रवाई में हिस्सा ले सकें। इस बारे में आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि, क्योंकि मेडिकल बोर्ड को इस मामले में मुख्य रूप से सिर्फ संबंधितों के मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करनी है, इसलिए उसे इस स्टेज पर कपल की फिजिकल मौजूदगी पर जोर नहीं देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि को पूरे मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के सामने फिजिकली पेश होना होगा और इस दौरान अगर बोर्ड को कपल से कोई स्पष्टीकरण चाहिए होगा, तो वर्चुअल बातचीत ही काफी होगी। जस्टिस सचिन दत्ता ने इस बारे में 10 नवंबर को दिए अ...