नई दिल्ली, नवम्बर 28 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत से जुड़े एक मामले में एक दवा डिस्ट्रीब्यूटर राजपाल कटारिया की अपील को खारिज कर दिया। इस याचिका में उसने दुकान को सील करने और लाइसेंस सस्पेंड करने को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय श्राफ की पीठ ने इसे मेडिकल हिस्ट्री का सबसे चौंकाने वाला मामला बताया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, यह मामला चिकित्सा इतिहास के सबसे चौंकाने वाले मामलों में से एक है, जहां कोल्ड्रिफ नाम के कोल्ड सिरप को पीने से से 30 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। ये मौतें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में होने लगी थीं। बच्चों की मौत के बाद, अधिकारियों ने कटारिया की दुकान को सील कर दिया था और उसका लाइसेंस रद्द करन...
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