गुड़गांव, नवम्बर 4 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम के सेक्टर- 33 में बन रहे मेट्रो कास्टिंग यार्ड के निर्माण में बाधा डालने की मांग को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल जज मोहम्मद इम्तियाज खान की अदालत ने यह आदेश सुनाया, जिससे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर मेट्रो परियोजना का कार्य अब बिना किसी रोक-टोक के जारी रह सकेगा। याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर याचिका में दलील दी थी कि सेक्टर- 33 ट्रांसपोर्ट नगर में उनका प्लॉट है और मेट्रो कास्टिंग यार्ड बनाने के कारण उनके प्लॉट तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बंद हो रहा है। उन्होंने इस आधार पर अदालत से निर्माण पर तत्काल रोक (स्टे) लगाने की मांग की थी। साल 1991 अधिग्रहण में हुआ था बचाव पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विवेक वर्मा ने याचिकाकर्ता की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने अदालत...