नई दिल्ली, जुलाई 12 -- मेघालय हाईकोर्ट ने पूर्वी खासी पवर्तीय जिले के मावसिनराम क्षेत्र में पवित्र मावजिम्बुइन गुफा की तीर्थयात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि यात्रा के दौरान शांति, व्यवस्था और स्थानीय भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति एच.एस. थांगख्यू की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। याचिका में गुफा की तीर्थयात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सभी संबंधित पक्षों ने सौहार्द्रपूर्ण एवं सम्मानजनक तीर्थयात्रा को संभव बनाने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों पर सहमति व्यक्त की थी। अदालत के निर्देश के अनुसार, तीर्थयात्रियों को गुफा में कोई पूजा या धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं होगी, न ही वे कोई पूजा सामग्री वहां ले जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि गुफा के अंदर पवित्र शिवलिंग पर केवल प्रतीकात्मक रूप से...