नई दिल्ली, अक्टूबर 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने चर्चित कंझावाला हिट-एंड-रन मामले में मृत युवती अंजलि के परिवार को 36.69 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिला न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को 30 दिन के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मुआवजा अंजलि की मां और उसके नाबालिग भाई-बहनों को दिया जाएगा। यह दावा याचिका अंजलि के परिवार की पैरवी कर रहे वकील मानक चंद द्वारा दायर की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को तीन अप्रैल 2023 से राशि का भुगतान होने तक 7.5 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा और आदेश का पालन न होने पर 12 फीसदी सालाना ब्याज देना होगा। चालक के पास नहीं था लाइसेंस अदालत ने कहा कि हादसे के समय चालक अ...