संतकबीरनगर, दिसम्बर 17 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य ने पति की मृत्यु के बाद कृषक लाभार्थी को बीमा रकम भुगतान न करने के मामले को गंभीरता से लिया है। संपूर्ण रकम रुपए पांच लाख वर्ष 2016 से 10% ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। मामला नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी दिल्ली निवासिनी लक्ष्मी सिंह ने न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उनकी ससुराल थाना कोतवाली खलीलाबाद के गोड़ही गांव में है। वर्ष 2016 में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किसानों व कमजोर वर्ग को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए समाजवादी किसान व सर्वहित बीमा योजना लागू किया गया था। उनके पति उक्त बीमा योजना से आ...