नैनीताल, जुलाई 2 -- नैनीताल, संवाददाता। युवती की हत्या मामले में आरोपी को मृत्यु दंड की सजा देने के फैसले पर निचली अदालत की ओर से हाईकोर्ट को भेजे गए आदेश की पुष्टि करने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। साथ में कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से कहा है, कि केस के संपूर्ण दस्तावेज सरकार को उपलब्ध कराएं। मामले के अनुसार, मृतका की जघन्य हत्या करने वाले हैदर नाम के युवक को निचली अदालत ने 12 जून 2025 को फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, कि इसको तब तक फांसी के फंदे में लटकाया जाए, जब तक इसकी मौत न हो जाए। साथ में आरोपी को 50 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया। जुर्म...