नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 30 वर्षीय डॉक्टर यासीन खान के परिवार को 2.92 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि हादसा बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुआ था। एमएसीटी जज शैली अरोड़ा की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृत्यु के मामलों में दिया जाने वाला मुआवजा न तो किसी लॉटरी की तरह होना चाहिए और न ही महज औपचारिकता। अदालतों का दायित्व है कि वे परिस्थितियों को देखकर ऐसा मुआवजा तय करें, जो तर्कसंगत लगे। जिंदगी की कीमत किसी तय फार्मूले से नहीं लगाई जा सकती, लेकिन पीड़ित परिवार को ऐसा सहारा मिलना चाहिए जिससे उनका जीवन पटरी पर लौट सके। --- दो वर्ष पहले हुआ था हादसा, आरटीवी बस ने मारी थी टक्कर मृतक...
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