मथुरा, मई 21 -- वरिष्ठ कोषाधिकारी मुन्ना लाल शुक्ल ने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की मृत्यु की समय पर सूचना न देने व मृतकों की पेंशन का उपभोग करने वालों से वसूली के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि वर्ष में एक बार पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा जीवित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रेषित किया जाता है, जो एक वर्ष के लिए वैद्य रहता है। इस दौरान कोषागार द्वारा निरन्तर एक वर्ष तक पेंशन प्रेषित की जाती रहती है। इस बीच किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, तो नियमानुसार परिवारी जनों द्वारा मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार को प्रेषित की जाना चाहिए, किन्तु कतिपय प्रकरणों में परिजनों द्वारा कोषागार को सूचना समय से प्रेषित नहीं की जाती है, जिससे अतिरिक्त पेंशन का भुगतान मृतक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के खातों में हो जाता है, ...