आगरा, सितम्बर 12 -- डंपर चालक की हादसे में मौत पर उसके परिजनों को धनराशि बीमा कंपनी अदा करेगी। उप श्रमायुक्त न्यायालय ने मृतक के परिजनों को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 12 लाख 26 हजार रुपये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. से दिलाने को आदेश दिए। वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश सिंघल ने तर्क प्रस्तुत कर अहम साक्ष्य पेश किए। वादी पिंकी निवासी सरस्वती विहार सेवला सराय ने उपश्रमायुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर कर बताया था कि उसके 35 वर्षीय पति मैसर्स कर्मयोगी इंडस्ट्रीज एटा के डंपर पर चालक के रूप में तैनात थे। चार अप्रैल 2024 को वह डंपर से ग्वालियर-एटा पर जा रहे थे। थाना सराय चोला जिला मुरैना पर ग्राम हेतमपुर के पास हादसे में वादी के पति की मृत्यु हो गई। वादी ने स्वयं एवं अपने तीन बच्चों के भरण पोषण के लिए मामला प्रस्तुत किया।
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