अल्मोड़ा, जून 23 -- अल्मोड़ा। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायाधीश श्रीकांत पाण्डेय ने वाहन दुर्घटना के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने इंश्योरेन्स कंपनी को छह माह के भीतर बीमे की 24,37,925 रुपये की धनराशि के भुगतान के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला सितम्बर 2023 का है। याचिकाकर्ता उमा साह और अशोक कुमार साह निवासी ग्राम माल, करबला अल्मोड़ा का कहना था कि उनका बेटा हिमांशु साह एक निजी स्कूल में शिक्षक होने के साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। सात सितम्बर को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कोसी की ओर जा रहा था। आरटीओ कार्यालय के पास अनियंत्रित बोलेरो ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप घायल हिमांशु को हल्द्वानी के बाद बरेली ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद परिजनों ने कोतवाली म...