नई दिल्ली, अगस्त 8 -- नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मृतक के बैंक खाते या लॉकर में रखे सामान को उनके परिजनों को उपलब्ध कराने में अगर बैंक देरी करेगा तो उसे भारी मुआवजा चुकाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाते हुए बैंकों को सख्त चेतावनी दी है कि मृत ग्राहक के खाते और लॉकर से जुड़े दावे 15 दिनों के भीतर निपटाने होंगे। तय समयसीमा से ज्यादा देरी हुई, तो बैंक को ग्राहकों के परिजनों को मुआवजा देना होगा। आरबीआई के मसौदा पत्र के अनुसार, बैंकों को मृत ग्राहक के जमा खाते, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल्स से जुड़े सभी दावे 15 दिन के अंदर निपटाने होंगे। देरी होने पर बैंक को जमा राशि पर बैंक रेट (वर्तमान में 5.75%) से 4% अतिरिक्त ब्याज सालाना के हिसाब से देना होगा। वहीं, लॉकर से जुड़े मामलों में देरी पर 5000 रुपये प्रति दिन का मुआव...