रांची, दिसम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े चार साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे खलारी निवासी आरोपी पति राजेश वर्मा और ससुर नंद किशोर वर्मा को गुरुवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला वर्ष 2021 में इंदू कुमारी की संदिग्ध मौत से जुड़ा था, जिसमें दहेज उत्पीड़न, हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान मामले में अहम मोड़ तब आया, जब मृतका के बेटे ने अदालत में कहा कि उसकी मां ने खुद फांसी लगाई थी। परिवार के किसी सदस्य ने न तो मारपीट की और न ही प्रताड़ित किया। वहीं, पड़ोस के पांचों स्वतंत्र गवाह बयान से मुकर गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतका को दहेज और रंग को लेकर ससुराल में प्रताड़ित किय...
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