नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2024 में शकरपुर इलाके में दोहरे हत्याकांड मामले में मृतका की निजी डायरी को अहम साक्ष्य मानते हुए पति, सास-ससुर और देवर-देवरानी को दहेज उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आकाश जैन की अदालत ने पत्नी और साले की हत्या के मामले में पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला मृतका और उसके भाई रुद्र प्रताप सिंह की हत्या से संबंधित है, जिसमें पति समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया गया था।डायरी में लिखती थी निजी विचार और घरेलू खर्च आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अमित ढाका ने अदालत को बताया कि डायरी में दर्ज बातें मृतक के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों से मेल नहीं खाती हैं। वह डायरी में अपने निजी विचार, गृहस्थ...