आगरा, अक्टूबर 27 -- बीमा कंपनी से पीड़िता ने जीवन अक्षय पॉलिसी ली थी। आरोप है कि मूलधन 10 लाख में से एक लाख दो हजार रुपये की कटौती कर पैसा दिया गया। वादिया ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य राजीव सिंह ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि 45 दिन के भीतर छह प्रतिशत ब्याज से कटौती की धनराशि एक लाख बीस हजार 254 रुपये अदा करें। इसके अलावा मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के 15 हजार भी दें। बेलनगंज थाना छत्ता निवासी दिनेश कुमारी ने आयोग में परिवाद दायर कर कहा कि विपक्षी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया से 14 नवंबर 2017 को जीवन अक्षय पॉलिसी दस लाख रुपये में क्रय की। उपरोक्त पॉलिसी के अनुबंध एवं शर्तों के तहत पॉलिसी को सरेंडर करने पर क्रय मूल्य से किसी धनराशि की कटौती का अधिकार प्राप्त न...
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