बगहा, जनवरी 15 -- बेतिया, विधि संवाददाता। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने स्पीडी ट्रायल के तहत मुक एवं बधिर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में एक अभियुक्त को 14 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं चालीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता गौनाहा थाना क्षेत्र के बेलवा बहुवरी निवासी कमलेश कुमार है। न्यायाधीश ने कांड की पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत् तीन लाख रुपए मुआवजा दिलवाने का भी आदेश किया है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। अभियुक्त सरेह में बकरी चरा रही एक मुक एवं बधिर नाबालिग लड़की को गन्ना के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मामले को ले पीड़िता की मां ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.