अलीगढ़, अक्टूबर 9 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास क्षेत्र में दो साल पहले मूकबधिर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा व 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि इगलास क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 जुलाई 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी बोलने व सुनने में असमर्थ है। घटना से आठ दिन पहले उसकी बेटी को चलने में परेशानी हो रही थी। उसने मां को इशारे में बताया कि उसके साथ गलत काम हुआ है। उसका उपचार कराया गया। घर आने पर किशोरी से पूछा तो वह गांव के ही अशोक उर्फ हेता के घर के पास ले गई और उसका नाम लेते हुए बताया कि उसने गलत काम कि...