सासाराम, जनवरी 31 -- सासाराम, निज संवाददाता। मूकबधिर किशोरी से दुराचार के प्रयास के साढ़े 14 साल पुराने मामले में जिला जज एक शैलेन्द्र कुमार पंडा की अदालत ने अभियुक्त बघैला थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी करीब 65 वर्षीय रामप्रवेश चौधरी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी।

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