बरेली, मई 29 -- विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट ने मूकबधिर और उसकी नाबालिग बहन से छेड़छाड़ के मामले में दोषी रतनलाल को सश्रम तीन साल कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर एक हजार का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि भमोरा क्षेत्र की मूकबधिर अपनी छोटी बहन के साथ छह मार्च 2016 की शाम छह बजे अपने खेत में मटर तोड़कर घर वापस आ रही थी। रास्ते में आरोपी रतनलाल अपने रिश्तेदार के साथ मोटर साइकिल से आ गया। रतनलाल मूकबधिर के साथ छेड़छाड़ करने लगा। छोटी बहन के विरोध पर रतनलाल ने उसके साथ भी छेड़छाड़ की। रतनलाल ने मोटरसाइकिल पीड़िता के पैर पर चढ़ा दी जिससे उसका पैर टूट गया। भमोरा पुलिस ने रतनलाल और अज्ञात के खिलाफ पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद रतनलाल और उसके रिश्तेदार श्याम...
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