हजारीबाग, जुलाई 4 -- हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। हजारीबाग के डीसी शशि प्रकाश सिंह एसपी अंजनी अंजन के संयुक्त आदेश पर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, हजारीबाग बैजनाथ कामती ने मुहर्रम में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। यह आदेश चार जुलाई से आठ जुलाई 2025 की रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिला दंडाधिकारी से अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा। पूर्व से रिकॉर्ड किए गए संगीत,डीजे बजाना निषिद्ध रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि में किसी प्रकार की धार्मिक कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी, जलसा आदि का आयोजन निषेध रहेगा। संध्या 10 बजे के बाद कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मुहर्रम पर्व के अवसर पर व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसब...