श्रुति कक्कड़, अक्टूबर 29 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अदालत से सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह NCM (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए मुस्लिम या सिख समुदाय के किसी सदस्य की बजाय किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के नाम पर विचार करे। इस बारे में याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि NCM अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होने चाहिए। हालांकि अब तक नियुक्त किए गए 16 अध्यक्षों में से 14 मुस्लिम और दो सिख रहे हैं। जबकि ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को अबतक अध्यक्ष पद पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय औ...