संभल, जुलाई 17 -- संभल हिंसा के एक और आरोपी मुल्ला अफरोज की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। बुधवार को सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। अब तक संभल हिंसा में 160 जमानत अर्जी खारिज हो चुकी हैं। हालांकि कई आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पिछले वर्ष 19 नवंबर को हिंदू पक्ष द्वारा संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद तनाव बढ़ गया था। मस्जिद के दूसरे चरण के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान उग्र भीड़ ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें चार लोगों की जान चली गई। मृतकों में बिलाल, अयान, नईम और कैफ शामिल थे। हत्या के आरोप सीधे तौर पर मुल्ला अफरोज और वारिस पर हैं। जबकि हथियार सप्लाई का आरोप गुलाम नवी पर है। हिंसा में व्यापक तोड़फोड़ और गाड़ियों को आग लगाने की घटनाएं ...