नई दिल्ली, मई 13 -- सु्प्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में विशेष जांच दल से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल को राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दी तथा कहा कि वह ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकार्ता की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता बरूण कुमार सिन्हा से कहा कि जब तक दो या इससे अधिक राज्य शामिल नहीं हैं, शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर विचार करने को इच्छुक नहीं है। पीठ ने हाईकोर्ट का रुख नहीं करने और सीधे शीर्ष अदालत आने को लेकर याचिकाकर्त...