नई दिल्ली, मई 6 -- कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मुर्शिदाबाद सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए पिता-पुत्र के परिवार को पुलिस द्वारा परेशान करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट की एक खंडपीठ पहले से ही मुर्शिदाबाद की घटनाओं से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई कर रही है और वर्तमान याचिकाकर्ता वहां हिंसा की कथित पीड़िताएं हैं, इसलिए यह उचित होगा कि मामले की सुनवाई उनकी एकल पीठ द्वारा न की जाए। न्यायमूर्ति घोष ने अपनी अदालत से याचिका को वापस लेने का आदेश देते हुए निर्देश दिया कि इससे संबंधित रिकॉर्ड मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएं। मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति दी कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले माह नए वक्फ कानून के खिलाफ हुई सांप्रदायिक हिंसा के दोषियों के ...
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