मुरादाबाद, जून 6 -- आयकर के पुराने रिजीम को अपनाने वाले मुरादाबाद के तीस हजार ज्यादा आयकरदाता अब आईटीआर दाखिल करने के नए नियम के दायरे में आ गए हैं। उन्हें आयकर में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश आदि से जुड़े दस्तावेजों को आईटीआर के साथ ऑनलाइन अपलोड करना होगा। कथित तौर पर बिना निवेश किए ही टैक्स छूट का लाभ उठाने का फर्जीवाड़ा मुरादाबाद में खूब सामने आ रहा था। टैक्स अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि अभी तक, हाउजिंग लोन के ब्याज, बीमा की किस्त आदि की धनराशि ही आईटीआर में दर्ज किए जाने की व्यवस्था थी जिसका नाहक फायदा भी बड़ी संख्या में लोग उठा रहे थे। टैक्स अधिवक्ता अंकित गुप्ता ने बताया कि हाउजिंग, एजूकेशन लोन का ब्याज, बीमा किस्त चुकाने आदि से जुड़े दस्तावेजों को भी अब आईटीआर के साथ ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इनसे जुड़े दस्तावेज भी आईटीआ...