नई दिल्ली, अगस्त 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यातक कंपनी पर एनजीटी द्वारा लगाए गए 50 करोड़ रुपये के जुर्माने के आदेश को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यातक सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड पर जुर्माना लगाने वाले एनजीटी के फैसले की आलोचना की। अदालत ने कहा कि विवेकपूर्ण विचार ही अदालतों और न्यायाधिकरणों का 'सार है। साथ ही, अदालत ने कहा कि एनजीटी को केवल बयानबाजी करने से बचना चाहिए। अदालत ने कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते और एनजीटी के आदेश को रद्द करने वाली अपील स्वीकार करते हैं। पीठ ने एनजीटी के उस निर्देश को भी रद्द कर दिया जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को कं...