चाईबासा, अगस्त 28 -- चाईबासा, संवाददाता। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार सिंह की अदालत ने मुफस्सिल थाना के भुता डांगुरपी गांव निवासी आशीष सोय को दुष्कर्म के मामले में 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ पीड़िता के बयान पर 29 अक्तूबर 2018 को मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 28 अक्तूबर 2018 को पीड़िता शाम 5 बजे डुंगरीगुटू स्थित अपने खेत में अकेले धन काट रही थी। इसी समय आशीष सोय वहां पहुंच गया। उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का अंजाम देने के बाद वह वहां से भागग गया। पीड़िता ने अपने घर आकर पति को आपबीती सुनाई। इसके बाद घटना की सूचना ग्रामीण मुंडा को दी गई। दूसरे दिन 29 अक्तूबर 2018 को आशीष सोय के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया गया।

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