नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सशस्त्र आतंकवादी को बिना फायरिंग के भी गिरफ्तार किया जाता है तो इसे मुठभेड़ ही कहा जाएगा। पंजाब पुलिस में भर्तियों से जुड़े विवाद में हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बिना फायरिंग के आतंकी को पकड़ना, सरकारी नीति को और ज्यादा मजबूत करता है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने 4 सितंबर को सोनम कंबोज नाम की अभ्यर्थी की याचिका स्वीकार की थी। सोनम कंबोच ने पुलिस विभाग में भर्ती के लिए आवेदन किया था। वहीं कंबोज ने पुलिसकर्मी के वॉर्ड के रूप में आरक्षण कैटिगरी में अप्लाई किया था। फॉर्म में दावा किया गया था कि उनके पिता ने तीन एनकाउंटर में हिस्सा लिया। मामला 2021 की भर्तियां से जुड़ा है। पंजाब डीजीपी के द्वारा बनाई गई कमेटी ने कंबोज के दावे को रिजेक्ट कर दिया था। कमेटी का ...
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