नई दिल्ली, अगस्त 11 -- उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य चुनाव आयोगों को राजनीतिक दलों की ऐसी कथित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जो 'देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता' को कमजोर कर सकती हैं। इस पर चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह जनहित से ज्यादा प्रचार हित याचिका लगती है। ऐसी चीजों पर हम सुनवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जनहित याचिकाओं के नाम पर हम प्रचार हित याचिकाओं (पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन) की अनुमति नहीं दे सकते। इसके अलावा बेंच ने सीधे उच्चतम न्यायालय जाने की प्रथा पर भी नाराजगी जताई। घनश्याम दयालु उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने केंद्र और निर्वाचन आयोग ...
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