नई दिल्ली, फरवरी 18 -- कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर को देश की सर्वोच्च अदालत ने दूसरी जेल में शिफ्ट करने से मना कर दिया। सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी कि उसे दिल्ली की मंडोली जेल से हटाकर किसी अन्य जेल में भेज दिया जाए। याचिका में कहा गया कि उसे पंजाब और दिल्ली की जेल में न भेजा जाए। इसपर कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर के वकील से कहा कि यह कानून का दुरुपयोग है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पीबी वराले की पीठ ने नोट किया कि चंद्रशेखर की ओर से पहले दायर ऐसी ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थीं। पीठ ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार से थी। चूंकि सरकार में बदलाव होगा,इसलिए उसकी शिकायत अब नहीं रही। पीठ ने कहा कि आपके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं,आप मौके लेते रहते हैं। यह कानून की प्...