संवाददाता, मई 13 -- साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान एक घर में लूट और आगजनी के मुकदमे की कोर्ट ने 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मुकदमे को सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। मुजफ्फरनगर में 12 वर्ष पहले सन 2013 में हुए दंगे के दौरान फुगाना क्षेत्र के गांव लिसाढ में एक घर पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। इस मामले में गृह स्वामी उमरदीन ने घटना के 13 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया था। उमरदीन ने आरोप लगाया था कि 8 सितंबर 2013 को वह अपने घर पर परिवार के अन्य लोगों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान आरोपी घर में घुस आए और 3.5 तोला सोना और चार किलो चांदी, 1.80 लाख रुपये नगद सहित घर में रखा जरूरत का करीब 7.5 लाख रुपये का सामान लूट लिया। लूट करने करने के बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दी। उनके परिवार ने किसी तरह भ...
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