मुजफ्फर नगर, जुलाई 31 -- नंगला मंदौड़ पंचायत से लौटते समय काकड़ा गांव के किसानों की मौत के मामले में वादी इकबाल ने गांव के ही आरोपियों के खिलाफ वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया था। इस मामले में वर्ष 2013 से ही कोर्ट में केस चल रहा था। मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में और गवाह के मुकर जाने पर कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। अपर सत्र न्यायालय-5/विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश काशिफ शेख ने मामले की सुनवाई की। सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ पंचायत से लौटते समय पुरबालियान गांव में काकड़ा गांव के किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में तनाव हो गया था। वादी इकबाल ने नौ सितंबर 2013 को गांव के ही आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके अलावा नूर मोहम्मद की ओर से भी एक तहरीर दी गई थी। दोनों तहरीर पर जांच के बाद पुलिस ने मुकद...
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