नई दिल्ली, सितम्बर 6 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को दिए गए छह महीने के सेवा विस्तार पर सवाल उठाए हैं। सक्सेना के सेवा विस्तार को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया की पीठ इस बात की जांच कर रही है कि क्या सक्सेना को सेवा विस्तार देने वाला 28 मार्च का आदेश केंद्रीय सेवा नियमों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। केंद्र ने अपने जवाब में पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रमुख जनहित परियोजनाओं में सक्सेना की भूमिका का हवाला देते हुए एक साल का सेवा विस्तार मांगा था। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी ने अधिकतम सीमा का हवाला देते हुए केवल छह माह की मंजूरी दी। याचिकाकर्ता अतुल शर्मा ने इस विस्तार को रद्द करने की मांग करते हुए तर्क ...