रांची, अप्रैल 26 -- रांची। विशेष संवाददाता अवमानना के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और वन सचिव को एक मई को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। रेंजर आनंद कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। सरकार की ओर से इस मामले में पूर्व में कई बार समय लिया गया था। इसके बावजूद फिर समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया। प्रार्थी ने दिसंबर 2024 में अवमानना याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार एवं अन्य को 22 जनवरी एवं 25 फरवरी 2025 को शो कॉज फाइल करने का निर्देश दिया था, लेकिन शो कॉज फाइल नहीं किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में एसएलपी दाखिल की गई है। कोर्ट ने सरकार के द्वारा अब तक ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.