नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लावारिस कुत्तों के मामले में अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने वाले राज्यों के प्रमुख सचिवों को प्रत्यक्ष रूप से तीन नवंबर को पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अदालत के आदेशों का कोई सम्मान नहीं है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया था कि मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को अदालत के समक्ष डिजिटल माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जाए। मेहता ने कहा कि यह कुत्तों से खतरे का मामला है। हमारी चूक के कारण अदालत मुख्य सचिवों को बुलाने के लिए बाध्य हुई। बस, एक ही अनुरोध है कि क्या वे प्रत्यक्ष रूप से आने के बजाय डिजिटल माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं? यह कार्य...