बलिया, जुलाई 11 -- नवानगर। सिकंदरपुर कस्बा में नगर पंचायत की ओर से सावन के पवित्र महीने में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शुक्रवार से नौ अगस्त तक नगर के मुख्य मार्गों पर मांस व मछली की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नपं की ओर से यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 219 के के तहत लगाया गया है। चेयरमैन सावित्री देवनी ने कहा कि सावन महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत, उपवास व शाकाहारी जीवनशैली का पालन करते हैं। ऐसे में मुख्य मार्गों पर मांस-मछली की बिक्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है। इसी को देखते हुए बिक्री प्रतिबंधित किया गया है। वहीं ईओ मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि शासनादेश आया है कि जो भी व्यक्ति या दुकानदार इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए मांस-मछली की बिक्री करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवा...
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