पटना, फरवरी 20 -- पटना हाईकोर्ट ने नालंदा जिले के अस्थावां नगर पंचायत की मुख्य पार्षद लाडली सिन्हा की अयोग्यता के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मुख्य पार्षद की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने आंशिक सुनवाई के बाद अंतरिम राहत दी। आवेदिका की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि लाडली सिन्हा 20 दिसंबर 2022 को मुख्य पार्षद निर्वाचित हुए थीं। नामांकन के दौरान उन पर दो से अधिक संतान होने का आरोप लगा गया। जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। बाद में 30 जनवरी 2023 को शिव बालक यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। गत 5 फरवरी को राज्य चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मंगाई और अन्य साक्ष्य जुटाए, ...