नई दिल्ली, मई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की हाल ही में अपने गृह राज्य महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल में चूक के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सस्ती लोक्रपियता और प्रचार पाने के लिए यह याचिका दाखिल की गई। पीठ ने आदेश में कहा कि हम इस तरह की प्रथा की कड़ी निंदा करते हैं। हमारा विचार है कि संबंधित सभी लोगों को राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। पीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता 7 साल के अनुभव वाला एक युवा वकील है, इसलिए हम उस पर भारी जुर्माना लगाने से परहेज कर रहे हैं। पीठ ने याचिका खारिज करने के साथ ही, याचिकाकर्ता त्रिपाठी पर 7000 रुपये क...