नई दिल्ली, मार्च 19 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी। शीर्ष अदालत ने अब इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। याचिकाकर्ता संगठन 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जुड़ी याचिकाएं 38वें क्रमांक पर सूचीबद्ध है, ऐसे में इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है। उन्होंने पीठ से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की जड़ स...