वाराणसी, जुलाई 17 -- वाराणसी, संवाददाता। ट्रेन में यात्रियों को बेटिकट सफर कराने के 22 साल पुराने मामले में तत्कालीन छह टिकट निरीक्षक को कोर्ट से राहत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) अभिनव जैन की अदालत ने गुरुवार को तत्कालीन मुख्य टिकट निरीक्षक जयप्रकाश नारायण उपाध्याय, कपिल कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, दयाशंकर पाण्डेय, प्रवीण कुमार सिंह और भूपेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर ने पैरवी की। प्रकरण के मुताबिक पुलिस उपाधीक्षक रेलवे आरपी सिंह सेंगर ने पांच दिसंबर 2003 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) की अदालत में टिकट निरीक्षकों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि यात्रियों से पैसा लेकर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कराते थे। पुलिस अधीक्ष...