नई दिल्ली, जुलाई 11 -- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बड़ी राहत प्रदान करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ विवादास्पद भ्रष्टाचार रेट कार्ड विज्ञापन जारी किया था। न्यायमूर्ति एस.आर. कृष्ण कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और निचली अदालत में लंबित मुकदमे पर अंतरिम रोक लगा दी। मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अदालत में तर्क दिया कि यह मामला अन्य कांग्रेस नेताओं से जुड़े मामलों जैसा ही है। चार जुलाई को हाईकोर्ट ने इसी मामले में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इस वर्ष की शुरुआत में इसी प्र...