नई दिल्ली, जुलाई 3 -- यहां की एक अदालत ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। अदालत 'नव केरल सदास' कार्यक्रम के दौरान हुए संघर्ष मामले की सुनवाई की। एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। यह टिप्पणी एर्नाकुलम जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) के अध्यक्ष मुहम्मद शियास की याचिका पर आई, जिसमें 2023 में राज्य सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के दौरान हिंसा की विभिन्न घटनाओं के संबंध में विजयन के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 1 नवंबर को करेगी।

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